राज्य सरकार का बड़ा फैसला! अब आंगनवाड़ी के आशा वर्कर्स को 5 से 10 लाख रुपये देने का हुआ ऐलान

राज्य सरकार का बड़ा फैसला! अब आंगनवाड़ी के आशा वर्कर्स को 5 से 10 लाख रुपये देने का हुआ ऐलान

Bharat Versh
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News: इसमें जो प्रदेश के कर्मियों के पक्ष में सरकार द्वारा अच्छे बड़े निर्णय लिए हैं। जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में प्रदेश के संविधान गर्मियों के हेतु बड़ी ही सुविधा दी गई है। उसके दिए गए फैसलों में आशा स्वयंसेवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, समूह प्रवर्तकों को दुर्घटना मृत्यु पर 10 लाख रुपए और विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये देने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।

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अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दी की महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है। उनके द्वारा मानदेय कर्मियों के लिए एक बड़ी ही घोषणा करी गई है। जो की सरकार द्वारा करी गई घोषणाओं के बाद ही इन कर्मियों का भविष्य और परिवार को एक बड़ी ही राहत मिल गई है। राज्य की आशा वर्कर आंगनबाड़ी कर्मी समूह पर्वतों के लिए किसी भी दुर्घटना से मृत्यु होने पर 10 लख रुपए और विकलांग होने पर ₹500000 आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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अब जो ये शिंदे सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई है, कि महिलाओं के लिए लाडली बहाना योजना को सहजता और सुगमता से लागू करने के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोस्ट बैंक का खाता स्वीकार किया जाएगा।

राज्य सरकार का बड़ा फैसला! अब आंगनवाड़ी के आशा वर्कर्स को 5 से 10 लाख रुपये देने का हुआ ऐलान

यदि कोई किसी महिला का जन्म किसी दूसरे राज्य में हुआ है और उसकी शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई है। तो उसे महिला को भी पति के दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार की योजना लेने वाली महिलाओं को लाभार्थी माना जाएगा। जो इसके लिए उन्हें ऑफलाइन आवेदन को जो भरना होगा। यदि किसी महिला का विवाह पंजीकरण नहीं है तो पति के राशन कार्ड के आधार पर उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र सरकार है उनके द्वारा राज्य के अलग-अलग कर्मचारियों को एक बड़ी ही सौगाद दी गई है। सरकार द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय में से

स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और समूह प्रवर्तकों को दुर्घटना मृत्यु पर 10 लख रुपए और विकलांग होने पर ₹500000 का अनुदान दिया जाएगा जिसके लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ ₹5 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है यह घोषणा 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी.

अब जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद ये सभी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है।

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