PAN Card New Rule: बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि पैन कार्ड पैन कार्ड के जो बिना तो हम आज के समय में बैंक से लेनदेन हो या अन्य से भी सरकारी काम हो सब पैन कार्ड के बिना संभव ही नहीं है। अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है। या अभी हाल ही में अपने अपना नया पैन कार्ड बनाया है। तो सरकार के द्वारा इसमें दिए गए पैन कार्ड में सरकार के द्वारा इसमें जारी भी कर गए हैं। कुछ नियम जो की लागू भी कर गए हैं।
अगर आप भी इस नए नियम के बारे में नहीं जानते तो आपका जुर्माना देना पड़े सकता है। सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर बीच-बीच में महत्वपूर्ण काफी बदलाव किए गए हैं और इन बदलाव के कारण नुकसान भी होता है। (PAN Card New Rule) पैन कार्ड को लेकर एक नया ही नियम लागू किया गया। जिसको जान लेना बहुत ही जरूरी मंद हैं।
पर आपको यह भी पता थी कि सरकार द्वारा जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अंतिम तिथि रहने वाली है। 31 मई जो की इसमें निर्धारित करी गई है। जो भी लोग आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं। तो वह 31 में से पहले ही आधार कार्ड (PAN Card New Rule) पैन कार्ड एक साथ लिंक करवा लेना। वरना आपको ऐसा ना करना पड़े की जुर्माना देना होगा। कई लोग ऐसे भी है जो अभी-अभी बिल्कुल नया पैन कार्ड बनबाय है। लेकिन आधार कार्ड से लिंक भी नहीं करवाए तो उनको हर साल में निर्धारित तिथि से पहले ही अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से ही लिंक करना होगा अन्यथा उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
पैन आधार लिंक आखिरी तारीख
जो भी व्यक्ति अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं। तो जल्दी से जल्दी करवा ले क्योंकि सरकार द्वारा 31 में तक यह आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का समय दिया गया है। अगर निर्धारित तिथि से पहले यहां पर इसको नहीं कर पाते हैं। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए तो आपको ₹1000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
वित्त मंत्रालय द्वारा (PAN Card New Rule) पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अंतिम तिथि भी बढ़ाने के बाद यह नई गाइडलाइन जारी करी गई है। अगर निर्धारित तारीख से पहले यानी की 31 में 2024 तक की लिंक कर सकते तो आपका भी पैन कार्ड काम नहीं आ रहा है सकेगा फिर और निष्क्रिय क्रिया भी जा सकती है। पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद आप पैन कार्ड का फाइनेंशियल यूज नहीं कर सकते है। जो ना ही किसी अन्यदस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जुर्माना लगेगा वह राशि ₹10000 तक भी लगाया जा सकता है।
पैन आधार लिंक कैसे करें
- पैन आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करे क्विक लिंक्स के क्षेत्र में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अब स्क्रीन पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी यहां अपना पैन नंबर आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें ओर Validate my Aadhar Details के ऑप्शन को सेलेक्ट करें
- अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा उसे भर दें और वैलिडेट पर क्लिक करें अब आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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